शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं तथा 01 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ के नेवर पेड एवं लोंग अनपेड उपभोक्ताओं के बिलों में राहत प्रदान करने तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की गयी है। यह राहत योजना आगामी 01 दिसम्बर से लागू होगी तथा तीन चरणों में तीन महीनों तक चलेगी।
विद्युत विभाग के अफसरों ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26" योजना के लिये पंजीकरण कराने के लिये उपभोक्ताओं को रू0 2000 राशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा। उन्होंने कहा कि योजना की सम्पूर्ण अवधि में लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत की छूट। उन्होंने कहा कि पंजीकृत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर मूलधन में पहली बार 25 प्रतिशत की भारी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान मासिक बिल के साथ विद्युत बकाये को रू0 750 अथवा रू0 500 की आसान किस्त में जमा करने की सुविधा।
यदि बिल सामान्य से ज्यादा आया है तो औसत खपत के आधार पर बिल भरने का विकल्प होगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।