डीएम के निर्देश पर भगवती देवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल व बीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक व प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिलाधिकारी  अरविंद कुमार चौहान द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम मे भगवती देवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कालोनी एवं बी0डी0एम0 पब्लिक स्कूल शांतिनगर के प्रबन्धक अशोक मलिक, प्रधानाध्यापिका सुश्री सीमा मलिक एवं सुषमा मलिक द्वारा मिथ्या दावो के आधार पर तथ्यो का गोपन करते हुए नियमविरूद्ध रूप से विभाग से प्राप्त की गयी फीस प्रतिपूर्ति की जाॅच त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी। वर्तमान जांच समिति (सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा, सहारनपुर, खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र-नकुड) द्वारा उपलब्ध करायी गयी विस्तृत जांच के आधार पर  मे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देश दिनांक 25.05.2026 के क्रम मे  मिथ्या दावो के अधार पर नियम विरूद्ध रूप से प्राप्त की गयी धनराशि रूपये 16,30,800.00 (रूपये-सोलह लाख तीस हजार आठ सौ मात्र) के सापेक्ष दोगुनी धनराशि के रूप मे रूपये-32,61,600.00 (रूपये-बत्तीस लाख इक्सठ हजार छः सौ मात्र) की वसूली किये जाने हेतु वसूली आदेश दिनांक 26.05.2026 निर्गत किया गया, प्रबन्धक अशोक मलिक, सुश्री सीमा मलिक प्रधानाध्यापिका बी0डी0एम0 पब्लिक स्कूल शांतिनगर सहारनपुर एवं सुश्री सुषमा मलिक प्रधानाध्यापिका भगवती देवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कालोनी सहारनपुर के विरूद्ध सम्बन्धित थाने मे भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओ मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा मान्यता को वापस लिये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

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