शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जनपद के जिन इलाकों में अधिकृत संस्था/आईजीएल ने पहले ही पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया है या वह अलग-अलग घरों या किसी हाउसिंग एरिया में एक कॉमन पते पर नेचुरल गैस सप्लाई करने की स्थिति में है, ऐसे सभी घरों को घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेना ज़रूरी है।
जिला अधिकारी ने ऐसे इलाकों में आने वाले सभी को यह निर्देश दिया है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 03 महीने के अंदर अधिकृत संस्था से घरेलू PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करें और उसे ले लें। उन्होंने बताया कि ऐसे पते पर LPG सप्लाई, सूचना की तारीख से तीन महीने बाद बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया ki ऑथराइज़्ड डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस कंज्यूमर बनने के लिए घर का कानूनी मालिक या उस जगह का मालिक अप्लाई कर सकता है।
उन्होंने सभी संबंधित निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए तुरंत ज़रूरी कदम उठाएं तथा दिए गए निर्देशों का पालन गंभीरता से करें।
