शि.वा.ब्यूरो, बुढाना। बाल विवाह की रोकथाम हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ0 राजीव कुमार द्वारा बाल विवाह तथा इसके दुष्परिणाम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में महिला थानाध्यक्ष सुमन शर्मा द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112/ चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098/ महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए किया जागरूक किया गया। बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वार्डन एवं, समस्त शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा।

