शि.वा.ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव सम्बन्धी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढ़ंग से सम्पादित करने के लिए अब चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों को चुनाव कार्यों में लगे बीएलओ को निलम्बित करने का अधिकार दिया है। अब बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की लापरवाही या कर्तव्य में गंभीर चूक पाए जाने पर जिलाधिकारी उन्हें निलंबित कर सकेंगे।
आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में अनियमितता, समय पर कार्य न करना या शिकायतें सही पाए जाने की स्थिति में डीएम सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। इससे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से बीएलओ की जवाबदेही तय होगी और चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सकेगा।