शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक श्रम आयुक्त देवश सिंह के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी बालेश्वर सिंह, थाना एएचटी प्रभारी शालू राणा एवं जय सिंह भाटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चाइल्ड हेल्पलाइन टीम संयुक्त टीम द्वारा नगर में साईं धाम, जानसठ रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, भोपा रोड, रोडवेज बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर छह सेवा योजकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया।
सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह ने कहा कोई भी सेवायोजक 18 वर्ष से कम आयु के बालक से प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार का कार्य न कराये। उन्होंने कहा कि बालक का सर्वप्रथम अधिकार शिक्षा पर है।उन्होंने कहा कि यदि कोई भी सेवायोजक बालक से कार्य कराता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को पढ़ने की उम्र में शिक्षा दिलाय ना की काम कराये। एक्सेस टू जस्टिस जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन ग्रामीण समाज विकास केंद्र प्रोजेक्ट लीडर गजेंद्र सिंह ने कहा कि संस्था सदैव बालहित के मुद्दों पर प्रशासन के साथ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केस्कूल चलो अभियान के तहत बालकों को विद्यालय में भेजें ना की बाल श्रम कराये। अभियान में थाना एएचटी टीम से सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह, महिला कांस्टेबल रूबी, हेड कांस्टेबल अमरजीत सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम से सचिन एवं सागर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरालीगल वालंटियर गौरव मालिक आदि लोगों का सहयोग रहा।

