उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू

गौरव सिंघल, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के ऐसे ऋण गृहीता जिन्होंने अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ पूर्व में संचालित स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना, अनुविनि लघु व्यवसाय योजना, पम्पसेट योजना, सिलाई, रिक्शा ठेला योजना एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि0 की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त किया था। परन्तु अभी तक ऋण की अदायगी नहीं की गई है। ऋण अदायगी हेतु प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा नवीन ‘‘एक मुश्त समाधान योजना" (ओ0टी0एस0) लागू की गयी है, जो 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। योजना में निर्धारित वसूली अवधि का मूलधन पर साधारण ब्याज प्राप्त कर अतिरिक्त अवधि का ब्याज,दण्ड ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर लाभ प्रदान करते हुये ऋण गृहीता से निर्धारित वसूली अवधि का मूलधन पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज गणना कर अवशेष समस्त धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर खाता बंद कराने का प्राविधान किया गया है। जिसमें लाभार्थी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सहमति पत्र देकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर एक मुश्त अदायगी कर खाता बंद कर सकते हैं। इस योजना में जिनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत हैं वह भी नियमानुसार उक्त लाभ प्राप्त कर एक मुश्त अदायगी पर अपना खाता बंद कर सकते है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क कर प्रर्याप्त जानकारी प्राप्त कर उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

जिला समाज कल्याण अधिकारी (स0क0) एवं जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड रश्मि यादव ने बताया कि योजनाओं में गत वर्षों में वित्त पोषित समस्त अनुसूचित जाति के लाभार्थी अपने ऋणों की अदायगी हेतु निगम द्वारा संचालित “नवीन एकमुश्त“ समाधान योजना (ओ0टी0एस0) में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये किसी भी कार्यदिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,प्रथम तल विकास भवन सहारनपुर अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय से समस्त जानकारी कर लाभ प्राप्त कर अवशेष देय धनराशि एक मुश्त जमा कर अपना खाता बन्द कराये।

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