गौरव सिंघल, सहारनपुर। एडीजे कक्ष संख्या-11 ने तीतरो थानांतर्गत 27 जून 2013 को गुटीय संघर्ष में अभियुक्त बनाए गए नौ लोगों को तीन-तीन साल के कारावास और 63 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजे ने प्रदीप पुत्र ऋषिपाल, यशपाल पुत्र सुल्तान, सुनील शर्मा पुत्र शादीराम, विशाल पुत्र पीतांबर, विकास पुत्र प्रीतम सिंह, बिट्टू पुत्र जगपाल, बृजपाल पुत्र जगपाल, वीरेंद्र पुत्र प्रीतम सिंह और अमित पुत्र सेठपाल को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई गई। ये सभी पाए अभियुक्त गांव डूंगर किशनपुर थाना तीतरो के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ दरोगा चरण सिंह ने 26 जून 2013 को थाना तीतरो में मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्होंने एक राय होकर लाठी, डंडों एवं तमंचों से लैस होकर घर में घुसकर तोड़फोड़, लूटपाट और फायरिंग की थी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक अभियुक्त नीटू पुत्र मांगेराम की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।
नौ अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष काकारावास, अर्थदंड भी लगाया
byHavlesh Kumar Patel
-
0
