गौरव सिंघल, सहारनपुर। एडीजे कक्ष नंबर-4 ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए रवि को एक युवती पूजा की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचास हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि 13 अगस्त 2021 को नीलम पत्नी सोनू ने थाना मंड़ी में रवि के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने उनकी बेटी पूजा की गर्दन धारदार हथियार से रेतकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने युवती पूजा की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए रवि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचास हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।