जिला आबकारी अधिकारी की अपीलः अधिकृत दुकानों से ही क्यूआर कोड एवं सील लगी मदिरा निर्धारित मूल्य पर ही खरीदें

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थवश अवैध तरीके से मादक पदार्थ व शराब तैयार कर चोरी-छिपे अवैध अड्डो से विक्रय किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो एक विष है। उन्होंने बताया कि इसके सेवन से आँखो की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि केवल अधिकृत  आबकारी दुकानों से ही क्यूआर कोड एवं सील लगी मदिरा निर्धारित मूल्य पर ही खरीदें। उन्होंने अपील की है कि मदिरा की बिकी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किये जाने, अवैध मदिरा के निर्माण या बिकी एवं अवैध मदिरा की तस्करी आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी उसकी सूचना निम्न दूरभाष नम्बरों के साथ-साथ आबकारी विभाग के टोलफ्री नम्बर 14405 व व्हाटसएप नम्बर 9454466019 पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सूचना आबकारी निरीक्षक सदर को उनके मोबाइल नम्बर 9454466456, आबकारी निरीक्षक खतौली को उनके मोबाइल नम्बर 9454466458, आबकारी निरीक्षक जानसठ के मोबाइल नम्बर 9454466838 व आबकारी निरीक्षक बुढाना के मोबाइल नम्बर 9454466526 पर दी जा सकती है। 

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