शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने आज मतदेय स्थलों का सम्भाजन के संबंध में सांसद, विधायक एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व सचिवों के साथ आयोजित बैठक में बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थलों का सम्भाजन 1200 मतदाताओं के आधार पर संपन्न कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनिर्धारण एवं नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्ह्यंन 24 से 28 जून 2026 तक किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि सांसद, विधायक तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप 18 जुलाई 2026 तक दिया जाना है। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों का प्रस्ताव 25, 27, 28 जुलाई 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग के अनुमोदनार्थ भेजने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन 1200 मतदाताओं के आधार पर संपन्न कराया जाए। उन्होंने बताया कि किसी विधानसभा में एक ही गांव की एक ही बिल्डिंग में एक मतदेय स्थल में 500 से कम मतदाता हैं और उसी मतदान केंद्र के दूसरे मतदेय स्थल पर भी 500 के आसपास मतदाता हैं और दोनों को जोड़कर 1000 के लगभग मतदाता हो रहे हैं तो ऐसे मतदेय स्थलों को मर्ज कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि आगामी पुनरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1050 अथवा 1100 के आसपास रखी जाए।
उन्होंने बताया कि टेबल-टॉप एक्सरसाइज कर ली जाए, उपभोक्ता अनुसार किन-किन मतदेय स्थलों का मर्ज किया जा सकता है। मर्ज करने है के पश्चात मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 से ऊपर ना जाएं, बिल्डिंग भी एक रहे गांव का नाम भी एक रहे। उन्होंने कहा कि सम्भाजन में यदि कोई सुझावध्आपत्ति है, तो शीघ्र उपलब्ध करा करा दें।

