हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा

गौरव सिंघल, सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के मुकदमें में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। बता दे कि 27 फरवरी 2024 को राशिद पुत्र मंजूर की तहरीर पर मुन्तजीर उर्फ मुन्ती पुत्र आबिद, नदीम पुत्र आबिद द्वारा वादी के पुत्र शावेज उम्र करीब 29 वर्ष की छुरी से गला काटकर हत्या कर देने की सूचना दर्ज करायी थी। अभियुक्त की निशादेही पर उपरोक्त अपराध में की गयी हत्या से संबंधित छुरा बरामद हुआ था। उक्त मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आज  अभियुक्त मुन्तजीर उर्फ मुन्ती पुत्र आबिद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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