गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद देवेन्द्र नाथ सिंह ने हत्या के आरोप में देवेंद्र पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम बहेड़ा थाना बड़गांव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 19 दिसम्बर 2009 को समय दोपहर लगभग डेढ़ बजे गांव बहेड़ा का देशराज अपने पुत्र संजीव के साथ मोटर साइकिल से बडगांव से अपने गाँव वापस जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में अभियुक्त देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते मोटर साइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया और दोनों पिता-पुत्र पर तमंचों से जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दी थी, जिससे देशराज गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। संजीव ने किसी तरह खेतों में छिपकर अपनी जान बचायी थी।
मृतक देशराज के पुत्र संजीव की तहरीर के आधार पर थाना बड़गांव पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में देवेंद्र के अतिरिक्त अन्य मुल्जिमान के विरुद्ध मामला पूर्व में निर्णीत किया जा चुका था। अभियुक्त देवेंद्र की पत्रावली पर विचारण पृथक से किया गया। उक्त मुकदमे का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चला। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ सिंह ने अभियुक्त देवेंद्र को देशराज की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।