गैर इरादतन हत्या के प्रयास में चार अभियुक्तों को पाँच-पाँच वर्ष का कठोर कारावास, पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी

गौरव सिंघल, सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद देवेन्द्र नाथ सिंह ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास में अभियुक्त बुन्दी व सतपाल पुत्रगण सुक्कड़ एवं संदीप, सचिन पुत्र बुन्दी को दोषी ठहराते हुए पाँच-पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि दिनांक 03-02-2020 को रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे अभियुक्तों गाँव के रविदास मंदिर पर चल रही रविदास जयंती की तैयारी कर रहे लोगों के साथ गाली-गलौच कर रहे थे। मौके पर मौजूद गांव के आस्तिक कुमार ने अभियुक्तों को रोकना चाहा तो उन्होंने अपने हाथ में लिये लोहे की रॉड व लाठी डंडों से आस्तिक के साथ मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे आस्तिक के सिर,कंधे व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। इस घटना की तहरीर पीड़ित के पिता सहेंद्रपाल ने थाना देवबंद पर दी थी।

उक्त मुकदमें में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ सिंह ने चारों अभियुक्तगण की गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए अभियुक्त बुन्दी, सतपाल, संदीप व सचिन को पाँच-पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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