शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन अजय मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का लगाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी अनेकों बार निर्देश भी दिये गये हैं एवं इस संबंध में विभिन्न सचार माध्यमों से जागरूकता हेतु भी प्रयास किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विशेष अभियान भी चलाये गये हैं। एआरटीओ ने बताया कि इस क्रम में विभागीय पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट युक्त वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा।
सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन अजय मिश्रा ने बताया जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर यथाशीघ्र हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करा लें, जिससे भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि ये आदेश ऐसे वाहन मॉडल पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए वर्तमान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध नहीं है, ऐसे वाहनों को इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से मुक्त रखा गया है।