राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उप जिलाधिकारी ने लेखपाल कुलदीप कुमार को उक्त कृत्यो के लिए दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। उपजिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही मे आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा। निलम्बन काल की अवधि में कुलदीप कुमार लेखपाल तहसील में राजस्व कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
निलम्बन की अवधि में कुलदीप कुमार लेखपाल को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी, तथा जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। उपजिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के इस प्रकरण मे तहसीलदार खतौली को जांच अधिकारी नियुक्त किया है जो आरोपो की जांच करके 07 दिवस में अपनी रिपोर्ट देंगे। उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को निलंबन आदेश कथित अपचारी कर्मचारी कुलदीप कुमार लेखपाल को तामील कराने तथा प्रत्येक कार्य दिवस में निलंबित लेखपाल कुलदीप कुमार की उपस्थिति दर्ज कराकर अवलोकित कराने के भी निर्देश दिए हैं।
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