गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि जनपद में सराय अधिनियम के अंतर्गत अपंजीकृत रूप से संचालित हो रहे होटलों/आवासीय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी ने इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि बिना पंजीकरण संचालित होने वाले ऐसे प्रतिष्ठान कई बार अवैध गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं, जिससे जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
जिला प्रशासन द्वारा की गई समीक्षा में होटल आदर्श, घंटाघर, सूर्यलोक होटल, रेलवे रोड, घंटाघर, अराइज़ होटल, एलवीएसटी बैंक के सामने, कोर्ट रोड, द उत्तम होटल, अंबाला रोड, घंटाघर, होटल ईगल अराइज़, रेलवे रोड, घंटाघर, श्री कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, तीतरो कलां, तहसील बेहट, हिमालय होटल एंड रेस्टोरेंट, बिहारीगढ़, रॉयल ग्रीन्स, मेडिग्राम हॉस्पिटल के निकट, दिल्ली रोड, ओयो होम सुभाषिश, सरसावा, हरिधाम, ग्राम नागल माफी, तहसील बेहट, राधे श्याम होटल, खाताखेड़ी, सम्राट विक्रम कॉलोनी, दीप होटल, जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज के निकट, देवबंद, होटल प्रकाश, भगत सिंह मार्ग, घंटाघर, पॉप 90767 देवबंद, मकान संख्या 4/204, मलियान, ज्वाला नगर, मंगल नगर, शिवालिक वाटर पार्क एंड रिसॉर्ट, ग्राम नागल माफी, तहसील बेहट,पेंच-ओ द रिसॉर्ट, बिहारीगढ़,पैरामाउंट इन पैरामाउंट ट्यूलिप, दिल्ली रोड एवं होटल ब्रेक पॉइंट, ग्राम टोली, गंगोह रोड कुल 20 होटल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो सराय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं पाए गए।
जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को निर्देशित किया गया है कि संबंधित सभी प्रतिष्ठानों को तत्काल नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि के भीतर विधिवत पंजीकरण कराने अथवा संचालन बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे होटलों का सत्यापन कराएं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों को बंद कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित संचालकों के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी होटल संचालकों से अपेक्षा की है कि वे तत्काल सराय अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।
