शि.वा.ब्यूरो, मेरठ। परिवहन विभाग के तत्वाधान में 02 दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन संभागीय परिवहन कार्यालय में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी व्यावसायिक वाहनों जैसे टैक्सी, मैक्सी कैब, मालवाहक 07 टन तक के माल वाहनों पर बार-बार टैक्स जमा करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। इन वाहनों के लिए एकमुश्त, यानि एक बार में ही पूरा रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। भाड़े या पारश्रमिक पर संचालित बाइक पर वाहन के मूल्य का 12.5 फीसदी रोड टैक्स जमा होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया कि तिपहिया मोटर कैब पर वाहन के मूल्य का 07 फीसदी, 10 लाख तक के मोटर कैब और मैक्सी कैब पर वाहन के मूल्य का 10.5 फीसदी और 10 लाख रुपये रुपये से अधिक के मोटर कैब और मैक्सी कैब पर 12.5 फीसदी रोड टैक्स जमा होगा। उन्होंने बताया कि मालवाहक वाहनों के लिए अलग-अलग वजन के आधार पर तीन से छह फीसदी तक टैक्स निर्धारित किया गया है। उन्होंने व्यवसायिक वाहन चालकों से अपील की है कि इस परिवहन मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं।