गौरव सिंघल, देवबंद। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय शाही ने बताया कि जिन लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज है और वह बिजली बिल राहत योजना के तहत भी पंजीकरण कराकर जुर्माना जमा नहीं कर रहे है ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत निगम कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। अधिशासी अभियंता विद्युत मृत्युंजय शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत की हुई है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज है, वह बिजली बिल राहत योजना के तहत 50 प्रतिशत छूट के साथ जुर्माना जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे बहुत से उपभोक्ता है जिन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी।