छह माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध, अधिसूचना 10 दिसम्बर को

गौरव सिंघल, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग- के प्रमुख सचिव  एम0 देवराज के पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2025 के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके,  राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए हड़ताल में प्रतिषिद्ध करती है। 

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। 

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