गौरव सिंघल, सहारनपुर। मण्डलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। एजेण्डा बिन्दु के अनुसार विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा की गई एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 18.07.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल सीएनजी/ईवी/बीएस-6/वीआई डीजल ईंजन से संचालित वाणिज्य वाहनों को 01.12.2025 से एवं बसों को 01.11.2026 से प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने की परमिट शर्तों में जोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी।
बैठक में प्रोपराइटर टोमेस्टो एंचल इण्डिया प्रा0लि0 को परिवहन पैट्रोल चलित यानों (कारों में) भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी द्वारा निर्मित सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट लगाये जाने हेतु लाईसेंस जारी करने, मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82(1) के अन्तर्गत परमिट संख्या 2797, 943, 1330 को परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने, मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82(3) के अन्तर्गत परमिट संख्या पीएसटीपी 23, 455, 493, 3493 के परमिट धारको की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसानों से प्राप्त परमिट हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत 01 वाहन के द्वारा अधिक भार ले जाने के अभियोग पर 11 चालानों से अधिक बार पुर्नावृत्ति पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा विचार करते हुए पूर्व नीति के अनुरूप परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में ऊन से कैराना वाया हौसंगपुर, भूरा अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बस संचालकों के 17 नये परमिट व मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 80(3) के अन्तर्गत प्राप्त 03 मार्गो के आवेदकों को मार्ग विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र मेरठ हरिशंकर सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं सचिव शंकर सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

