विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल राहत योजना का लाभ उठाने की अपील

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मनोज कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तर्गत प्रथम चरण 01-12-2025 से 31-12-2025, द्वितीय चरण 01-01-2026 से 31-01-2026, तृतीय चरण 01-02-2026 से 28-02-2026 तक लागू किया है, जिसके तहत पंजीकरण धनराशि रू0 2000/- होगी। योजना के तीनों चरणों में पंजीकरण तिथि तक सरचार्ज में 100% छूट। अतिरिक्त छूटः- पंजीकरण के 30 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर दिनांक 31-03-2025 तक के मूल बकाये पर प्रथम चरण में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 20 प्रतिशत व तृतीय चरण में 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि LMV-1 (घरेलू) श्रेणी के 02 कि०या० तक व LMV-2 (वाणिज्यक) श्रेणी 01 किव्वा० तक स्वीकृत भार के नेवर पेड व लॉग अनपेड उपभोक्ता। जिन्होंने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न किया हो तथा संयोजन तिथि 31-03-2025 अथवा इससे पूर्व की हो। लॉग अनपेड उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ताओं जिन्होंने विद्युत बिल के सापेक्ष अन्तिम भुगतान दिनांक 31-03-2025 अथवा इससे पूर्व में किया हो, ऐसे  नेवर पेड उपभोक्ताओं को रू0 750/- मासिक किस्त एवं वर्तमान मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर सरचार्ज में 100% छूट तथा दिनांक 31-03-2025 तक के मूल बकाये पर 10% अतिरिक्त छूट दी जायेगी। इस विकल्प में प्रत्येक माह की 25 तारीख तक रू0 750/- तथा वर्तमान मासिक बिल जमा करना होगा। वर्तमान मासिक बिल उपलब्ध न होने पर मासिक Provisional Bill दोनों जमा करना होगा। 500/- मासिक किस्त तथा वर्तमान मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर बिलम्बित भुगतान अधिभार में 100% व दिनांक 31-03-2025 तक के मूल बकाये का 5% अतिरिक्त छूट दी जायेगी। इस विकल्प में प्रत्येक माह की 25 तक व 500/- तथा वर्तमान मासिक बिल अथवा मासिक Provisional Bill दोनों जमा करना होगा।

उन्होंने बताया कि पात्र उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय खण्ड कार्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा कैश काउन्टर, UPPCL Consumer App, जन सेवा केन्द्र, Fintech प्रतिनिधि, मीटर रीडर एवं विभागीय Website www-uppcl-org के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण ओ०टी०पी० आधारित होगा जिसके लिए मोबाइल नं० देना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के पश्चात् भुगतान विभागीय खण्ड कार्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा Cash Counter, UPPCL Consumer App, जन सेवा केन्द्र, Fintech प्रतिनिधि, मीटर रीडर एवं विभागीय Website www-uppcl-org पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि योजना में विद्युत चोरी के प्रकरणों में रू0 2000/- अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10%, जो भी अधिक हो, का पंजीकरण हेतु भुगतान करना होगा। पंजीकरण के तपरांत प्रथम चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50%, द्वितीय चरण में 55% एवं तृतीय चरण में 60% भुगतान करना होगा। इस भुगतान के साथ शमन शुल्क जमा कराया जाना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि योजना पात्र श्रेणी के उपभोक्ताओं के स्थायी विच्छेदित प्रकरण व विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों पर भी लागू होगी।

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