गौरव सिंघल, सहारनपुर। जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने बताया कि जनपद में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की आईएफएमएस पोर्टल से नियमित निगरानी की जा रही है तथा जनपद में कृषक बन्धुओं को उर्वरक वितरण के कार्य में सुचिता बनाये रखने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईएफएमएस पोर्टल से नियमित निगरानी, स्थलीय निरीक्षण एवं सघन छापेमारी कार्यवाही के अन्तर्गत अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप मैसर्स चौधरी साधूराम पेस्टीसाईड, सांगाठेडा, गंगोह, सहारनपुर, मैसर्स बालाजी किसान एग्रीजंक्शन, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर एवं मैसर्स बालाजी फर्टीलाईर, नकुड़, सहारनपुर को निर्गत किये गये लाईसेंस निरस्त कर दिये गये है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह नियमित निगरानी, स्थलीय निरीक्षण एवं सघन छापेमारी कार्यवाही भविष्य में भी निरन्तर जारी रहेगी। उन्होंने सभी कृषक बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि कोई भी कृषक बन्धु प्रति एकड़ जोत पर 02 बैग यूरिया से अधिक क्रय न करें। उन्होने समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेता, सहकारी समितियां, गन्ना समितियां एवं समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि कोई भी उर्वरक विक्रेता फर्म प्रति एकड़ 02 बैग यूरिया से अधिक किसी भी कृषक को विक्रय न करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।