गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड

गौरव सिंघल, सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त कुशलपाल उर्फ सगुन पुत्र सोमपाल, अमन कुमार पुत्र अजय, भूपेन्द्र पुत्र विजयपाल, मोनू पुत्र कलीराम, सचिन उर्फ सोनू पुत्र ज्ञान सिंह, अनुज चौधरी पुत्र महेन्द्र सिह द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आज अभियुक्त कुशलपाल उर्फ सगुन पुत्र सोमपाल को गैगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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