दिव्यांग छात्राओ को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली प्रख्यापित

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर।  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय ने जनपद के समस्त दिव्यांग छात्राओं को सूचित किया है कि शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओ को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली प्रख्यापित की गयी है। उन्होंने बताया कि नियमावली में पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसी छात्राओं से है. जिनकी दिव्यांगत्ता संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो। उन्होंने बताया कि 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक दिव्यांगजन, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को 05 वर्ष में एक बार ई-ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन या उसका परिवार आयकर दाता न हो, किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा, उसके पश्चात यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुये क्रस में तथा आय के बढ़ते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुदान की अधिकतम धनराशि रू 0.65 हजार प्रति ई-ट्राईकिल अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया आनलाईन होगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन अधिक जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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