गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड भी

गौरव सिंघल, सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है तथा पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 ने कुर्बान पुत्र इंतजार निवासी हिंड थाना थानाभवन जनपद शामली को धारा 2/3 गैंगस्टर का दोषी पाते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। यह मामला देवबंद कोतवाली में पंजीकृत हुआ था।

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