शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं नोडल अधिकारी गजेंद्र कुमार ने एन्युटी भुगतान हेतु जनपद की समस्त धार्मिक संस्थांए (जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हों और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अन्र्तगत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं) इस विज्ञप्ति की प्रकाशन की तिथि से अगले 02 सप्ताह के भीतर अपने दावे एंव अद्यतन विवरण (इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण-कैंसिल चैक या पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, संस्था का विवरण आदि जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी लेने की इच्छुक नहीं है और उसकी सूचना शून्य मानी जायेगी।