जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में फुटकर एवं थोक मदिरा अनुज्ञापियों की बैठक आयोजित, आबकारी नीति 2026-27 पर चर्चा की

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर मुख्य सचिव एवं आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जनपदर के समस्त फुटकर एवं थोक मदिरा अनुज्ञापियों की बैठक जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित गयी। बैठक में उनके साथ आबकारी नीति 2026-27 पर चर्चा की गयी एवम उन्हें नई आबकारी नीति के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया

जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी नीति वर्ष 2026-27 में दिये गये प्राविधानुसार देशी शराब, कम्पोजिट शॉप एवं मॉडल शॉप तथा भांग के दुकानों के वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एमजीक्यू, एमजीआर एवं बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस तथा नवीनीकरण शुल्क आदि के आगणन को विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस में हुये बदवाल के सम्बन्ध में समस्त अनुज्ञापियों को अवगत कराया गया।
जिला आबकारी अधिकारी ने समस्त फुटकर अनुज्ञापियों से अधिकाधिक दुकानों का नवीनीकरण कराये जाने हेतु अपील की एवं उनके द्वारा वर्ष 2025-26 की दुकानों की समस्त देयताएं तत्काल बेबाक कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने नवीनीकरण हेतु समय-सारणी से अवगत कराते हुए उनके नवीनीकरण के लिए आवश्यक प्रपत्रों को तैयार कराये जाने एवं ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये।

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