तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से बढ़ेगी 12 फीसदी जीएसटी, वाणिज्यिक गैस सिलिंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी

शि.वा.ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया है। अब तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार 40 प्रतिशत हो जायेगा। सूत्रों की मानें तो वर्तमान में पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लागू है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से जीएसटी 12 प्रतिशत बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अलावा उत्पाद शुल्क और क्षतिपूर्ति उपकर भी जारी रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर कुल कर भार बढ़ जाएगा।

बता दें कि तेल कंपनियों ने नए साल पर वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतें 111 रुपये बढ़ा दी हैं। दिल्ली में 19 किलो के वाणिज्यिक सिलिंडर की कीमत 1691.50 रुपये हो गई है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग सेवाओं पर पड़ेगा। राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि पांच किग्रा वाले छोटू सिलिंडर की कीमत 27 रुपये बढ़ाई गई है।

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