उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह की अपीलः मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु फार्म 6 घोषणा पत्र के साथ भरकर आवश्यक साक्ष्य के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराए

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने  जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों को बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कराया जा रहा है। उन्होने कहा कि उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा गणना फार्म मतदाताओं से भरवाकर दिनांक 26-12-2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं से प्राप्त किये जा रहे हैं

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2025 की मतदाता सूची में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सम्मिलित नहीं है तो ऐसे नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 व घोषणा पत्र (अनुलग्नक 4) के साथ भरकर आवश्यक साक्ष्य के साथ अपने से संबंधित मतदान स्थल के बूथ लेविल अधिकारी (बीएलओ) को उपलब्ध करा सकते है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने इसी प्रकार यदि किसी मतदाता के नाम अथवा किसी अन्य प्रविष्टि में संशोधन या अपना नाम एक मतदान स्थल से दूसरे मतदान स्थल में स्थानान्तरण कराना चाहते हैं तो यह फार्म-8 भरकर अपने बूथ लेविल अधिकारी (बीएलओ) को जमा करा सकते है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय निर्वाचक जो अहं तिथि 01-01-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों अथया पूर्ण कर रहे हो एवं मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए पात्र हैं तथा पात्रता की शर्ते पूरी करते हैं और अपने रोजगार, शिक्षा या अन्य किसी कारण से भारत में सामान्यतया निवास स्थान से अनुपस्थित रहते हैं. उस निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उनके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उनके निवास स्थान के पते का उल्लेख है, से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने हेतु फार्म-6ए में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उन्होने कहा कि ऑनलाइन आवेदन हेतु https://voters.eci.gov.in पर फार्म-6ए भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेज सकते है।
उन्होने मतदाताओं से अपील की है कि अपना अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य चैक कर लें, यदि किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो यह अपना नाम शामिल कराने हेतु फार्म 6 घोषणा पत्र के साथ भरकर आवश्यक साक्ष्य के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। उन्होने कहा कि यदि किसी मतदाता ने अपना गणना फार्म भरकर अपने से संबंधित बूथ लेविल अधिकारी को वापस नहीं लौटाया है तो वह तत्काल अपना गणना फार्म अपने बीएलओ से सम्पर्क कर गणना फार्म वापस लौटाने का कष्ट करें।

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