जनपद में 9 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा लागू

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन देश दीपक सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक के निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्शिक चुनाव-2026 का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है तथा आगामी दिनो में कई त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी व सामान्य परीक्षाएं आयोजित की जानी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुँचायी जा सकती है। 

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-189 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत 9 दिसम्बर 2026 तक प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किये गये हैं।

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