गौरव सिंघल, सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तथा कुल 90 हजार रूपये (प्रत्येक को 30-30 हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बता दे कि 08 फरवरी 2020 को धर्मपाल पुत्र आत्माराम निवासी रशीदगढ थाना- थानाभवन जनपद शामली की लिखित तहरीर पर सौरभ पुत्र नरेन्द्र, सुदेश पत्नी नरेन्द्र व नरेन्द्र पुत्र नकली निवासी ग्राम पदमनगली थाना नकुड़ द्वारा वादी की पुत्री सुमन को दहेज के लिये प्रताडित करने व मांग पूरी न होने पर गला घोटकर हत्या कर देने का मामला पंजीकृत कराया गया था।। उक्त मुकदमें में आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सौरभ पुत्र नरेन्द्र, सुदेश पत्नी नरेन्द्र व नरेन्द्र पुत्र नकली को आजीवन कारावास व कुल 90 हजार रूपये (प्रत्येक को 30-30 हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।